प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन किया तो रद्द होगा वाहन का रजिस्ट्रेशन, जनवरी 2021 से लागू हो सकता है नया नियम

यदि आपका वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाता है तो अगले साल से यह आपके लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। सरकार अगले साल से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की योजना बना रही है। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके सभी हितधारकों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं।

दो महीने बाद ऑनलाइन हो जाएगी प्रदूषण जांच प्रक्रिया

एक अधिकारी के मुताबिक, दो महीने बाद प्रदूषण की जांच प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी। इसके बाद प्रदूषण जांच केंद्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन मालिक और वाहनों की जानकारी राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर में उपलब्ध होगी। इससे कोई भी फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर सकेगा।

हर सर्विस के बाद करानी होगी प्रदूषण की जांच

नए नियमों के तहत वाहन की सर्विस या मरम्मत के बाद हर बार प्रदूषण की जांच करानी होगी। मोटर वाहन इंस्पेक्टर इलेक्ट्रॉनिक या लिखित रूप में प्रदूषण की जांच के लिए आदेश देगा। इसके सात दिन बाद पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट लेना होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

प्रदूषण जांच केंद्र पर नहीं हो सकेगी हेराफेरी

नई ऑनलाइन व्यवस्था में प्रदूषण की जांच के समय वाहन मालिक का मोबाइल नंबर डाटाबेस में एंटर किया जाएगा। इसके बाद वाहन मालिक के पास एक ओटीपी आएगा। कंप्यूटर में ओटीपी दर्ज करने के बाद ही प्रदूषण जांच फॉर्म खुलेगा। तय मानक से अधिक उत्सर्जन होने पर कंप्यूटर से रिजेक्ट की पर्ची निकलेगी। इस प्रकार प्रदूषण जांच केंद्र पर कोई हेराफेरी नहीं हो सकेगी।



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नई ऑनलाइन व्यवस्था में प्रदूषण की जांच के समय के समय ओटीपी की जरूरत होगी।


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